*20 जून से 10 जुलाई तक खाद्यान्न का नि:शुल्क वितरण किया जाएगा*
👉भास्कर न्यूज़ टुडे/ आर के कश्यप🙏 प्रधान संपादक🙏
रामपुर।जिला पूर्ति अधिकारी पूरन सिंह चौहान ने बृहस्पतिवार को बताया कि प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जुलाई, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का नि:शुल्क वितरण 20 जून से 10 जुलाई, 2025 तक कराया जायेगा। इस अवधि में अंत्योदय कार्डों के मध्य प्रतिकार्ड 14 किग्रा. गेहूं व 21 किग्रा.चावल (कुल 35 किग्रा.) खाद्यान्न एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 2 किग्रा गेहूँ प्रति यूनिट तथा 3 किग्रा चावल प्रति यूनिट (कुल 5 किग्रा0 प्रति यूनिट) खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क किया जाएगा।जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अंत्योदय कार्ड धारकों को त्रैमास अप्रैल, मई व जून, 2025 के सापेक्ष 3 किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 54 रुपए में वितरित किया जाएगा।अंत्योदय कार्ड धारकों को चीनी के संबंध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे।इस योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 10 जुलाई, 2025 निर्धारित है।जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।साथ ही जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित गया कि उपभोक्ताओं/कार्डधारकों के बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के बाद तत्काल उसी समय अनुमन्य मात्रा में राशन सामग्री उपलब्ध करा दी जाए।