*पर ड्रॉप-मोर क्रॉप के अंतर्गत खेत तालाब योजना में जनपद को 54 का लक्ष्य प्राप्त।*

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*पर ड्रॉप-मोर क्रॉप के अंतर्गत खेत तालाब योजना में जनपद को 54 का लक्ष्य प्राप्त।*

भास्कर न्यूज़ टुडे/ आर के कश्यप 🙏प्रधान संपादक🙏

रामपुर: 👉 भूमि संरक्षण अधिकारी भगवत सरन ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ‘पर ड्रॉप-मोर क्रॉप’ के अन्तर्गत भूमि संरक्षण इकाई द्वारा संचालित वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब योजना में इकाई को कुल 54 लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। खेत तालाब योजना में लाभार्थी कृषकों की चयन/बुकिंग प्रक्रिया के आधार पर https://agridarshan.up.gov.in के खेत तालाब कार्नर पर चल रही है।

योजना के अन्तर्गत 22x20x3 मी0 तालाब के निर्माण पर 50 प्रतिशत अनुदान जिसकी अधिकतम सीमा 52500 रुपये का भुगतान लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि योजना हेतु लक्ष्य के 40 प्रतिशत ऐसे कृषक पात्र होगें जिन्होंने आवेदन तिथि तक विगत 07 वर्षाे में उद्यान/कृषि विभाग के माध्यम से अपने खेत पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना की गयी हो एवं वर्तमान में चालू स्थिति में हो तथा अवशेष 60 प्रतिशत ऐसे कृषक पात्रता की श्रेणी में आयेगें, जिन्होंने पूर्व में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित नहीं की है, परन्तु अब खेत तालाब के निर्माण के साथ ही सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के इच्छुक हैं। ऐसे कृषकों को खेत तालाब का अनुदान तभी देय होगा जब वह सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने हेतु उद्यान विभाग का त्रिपक्षीय अनुबंध सत्यापन के समय उपलब्ध करायेगें।

उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत अनुदान का भुगतान दो किस्ताें में किया जायेगा। देय अनुदान का 75 प्रतिशत निर्धारित न्यूनतम आकार के तालाब की खुदाई का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त प्रथम किस्त के रूप में एवं शेष 25 प्रतिशत का भुगतान पक्का कार्य (इनलेट) पूर्ण करने पर द्वितीय किस्त के रूप में डीबीटी के माध्यम से किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत वाटर लिफ्टिंग डिवाइस अन्तर्गत पम्पसेट (इलैक्ट्रिक/डीजल), जिस पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 15000 रुपये प्रति इकाई अनुदान भी कृषक के खाते में हस्तांतरित किया जायेगा। योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक पूर्व में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने वाले कृषक विज्ञापन में दिए गए विवरण के अनुसार कृषि विभाग के पोर्टल/एग्री दर्शन पोर्टल पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित किये जाने के साक्ष्य (उद्यान विभाग का पंजीकरण संख्या एवं शपथ पत्र) के साथ पंजीकरण करेंगे।
इच्छुक कृषक किसी भी प्रकार की समस्या/जानकारी के लिए भूमि संरक्षण कार्यालय अथवा अवर अभियन्ता प्रशान्त कुमार के मो०न0-9118956946, अवर अभियन्ता सौरभ कुमार गंगवार के मो० न०- 9140979770 एवं वरिष्ठ प्राविधिक सहायक, ग्रुप-ए दुष्यन्त कुमार मो० न०-9045885091 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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