*RTI कार्यकर्ता अंकुर गोयल की बड़ी जीत: नगर पालिका मिलक के EO पर सूचना आयोग ने ठोका 25,000 का अर्थदंड, वसूली का आदेश*

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*RTI कार्यकर्ता अंकुर गोयल की बड़ी जीत: नगर पालिका मिलक के EO पर सूचना आयोग ने ठोका 25,000 का अर्थदंड, वसूली का आदेश*

✍️*भास्कर न्यूज़ टुडे*✍️
*प्रधान संपादक- आर के कश्यप*

*बिलासपुर (रामपुर)👉 14-10-2026।* नगर पालिका परिषद मिलक में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ सूचना मांगने वाले बिलासपुर के वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता *श्री अंकुर गोयल* की अपील पर *उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, लखनऊ* ने ऐतिहासिक आदेश पारित किया है।

*मा. राज्य सूचना आयुक्त श्री मोहम्मद नदीम* ने अपील संख्या *S07/A/0465/2025 (श्री अंकुर गोयल बनाम – जन सूचना अधिकारी, नगर विकास विभाग, मिलक तहसील)* में सुनवाई करते हुए *दिनांक 11-03-2026* को लोक सूचना अधिकारी *अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मिलक, रामपुर (पिन 244701)* के विरुद्ध RTI अधिनियम की *धारा 20(1)* के तहत *रु. 25,000/- का अर्थदंड* अधिरोपित किया है।

*क्या है पूरा मामला?*
श्री अंकुर गोयल ने नगर विकास विभाग मिलक से भ्रष्टाचार से संबंधित बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। जन सूचना अधिकारी द्वारा समय पर सूचना उपलब्ध न कराने पर उन्होंने आयोग में अपील दायर की थी। आयोग ने इसे सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए यह कठोर दंड दिया है।

*अब क्या होगा? वसूली का आदेश जारी*
इस आदेश के अनुपालन में आयोग के *रजिस्ट्रार श्री संदीप गुप्ता* ने *पत्रांक – 202607S07PN00053/रा.सू.आ./रजिस्ट्रार/शा.अनु.-अर्थदंड वसूली/2026 (डी-1), दिनांक 14/10/2026* जारी किया है।

इस पत्र में *प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ* को आदेशित किया गया है कि:
1. यह 25,000 रुपये की राशि EO मिलक के *वेतन से काटकर* वसूली की जाए।
2. वसूली की गई राशि को सरकारी लेखा शीर्षक *”0070 – अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 60 – अन्य सेवाएं, 800 अन्य प्राप्तियां, 15 – सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अधिरोपित अर्थदंड”* में जमा कराया जाए।
3. इस पत्र की प्राप्ति के *तीन माह के भीतर वेतन पर्ची के साथ अनुपालन आख्या* आयोग को भेजी जाए।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि यह राशि *नकद रूप में जमा* कराई जाती है तो वह नियम विरुद्ध होने के कारण मान्य नहीं होगी।

*प्रतिलिपि किसे भेजी गई?*
1. श्री अंकुर गोयल, मोहल्ला साहुकारा, बिलासपुर, रामपुर – 244921
2. *जिलाधिकारी, रामपुर* को इस आशय से कि वे अपने स्तर से नियंत्रक प्राधिकारी को नियमानुसार वसूली कराकर आयोग को अनुपालन आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित करें।

यह आदेश उन सभी अधिकारियों के लिए एक कड़ा संदेश है जो सूचना के अधिकार को दबाने का प्रयास करते हैं।

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