*अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 25 सितम्बर तक किया जायेगा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण।*
✍️भास्कर न्यूज़ टुडे✍️
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🙏आर के कश्यप🙏
जनपद रामपुर : 👉 जिला पूर्ति अधिकारी पूरन सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह सितम्बर 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 25 सितम्बर 2025 तक कराया जायेगा। इस अवधि में अंत्योदय कार्डों के मध्य प्रतिकार्ड 14 किग्रा. गेहूं व 21 किग्रा. चावल (कुल 35 किग्रा) खाद्यान्न एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 02 किग्रा0 गेहूँ प्रति यूनिट तथा 03 किग्रा0 चावल प्रति यूनिट (कुल 05 किग्रा0 प्रति यूनिट) खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क किया जायेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध होगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। इस योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 25 सितम्बर 2025 निर्धारित है। जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।