
![]()
*हाईकोर्ट इलाहाबाद का बड़ा आदेश: सूचना आयोग के 225 केस खत्म करने के फैसले पर रिकॉल का निर्देश*
✍️*भास्कर न्यूज़ टुडे*✍️
*प्रधान संपादक- आर के कश्यप*
*बिलासपुर | रामपुर 👉 06-10-2026*
राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिवक्ता अमित अग्रवाल हिरदेश की अनुपस्थिति में 10 जुलाई को एकतरफा 225 मामलों को एक ही आदेश से निस्तारित किए जाने के खिलाफ दायर रिट याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (प्रयागराज) ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है।
न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने रिट याचिका संख्या *39718/2026* पर सुनवाई करते हुए याची अमित अग्रवाल को राज्य सूचना आयोग में *रिकॉल (आदेश वापसी) प्रार्थना पत्र* दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सूचना आयोग इस रिकॉल प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार सुनवाई करेगा।
याचिकाकर्ता अमित अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति संलग्न करते हुए राज्य सूचना आयोग के रजिस्ट्रार, मुख्य सूचना आयुक्त और संबंधित सूचना आयुक्त *मोहम्मद नदीम* को स्पीड पोस्ट और ई-मेल के माध्यम से पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने सभी 225 केसों की पत्रावलियों को सुरक्षित रखने और आदेश का अनुपालन करने की मांग की है।
अग्रवाल का आरोप है कि राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम द्वारा 10 जुलाई को उनकी अनुपस्थिति में एक ही आदेश में 225 केस खत्म कर देना *आरटीआई एक्ट के प्रावधानों के विपरीत और मनमाना* है। इसी से क्षुब्ध होकर उन्होंने हाईकोर्ट में रिट दायर की थी।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बिना उचित सुनवाई के इतनी बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है।
*भास्कर न्यूज़ टुडे* — आपकी आवाज | प्रधान संपादक – *आर के कश्यप*
































