*प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 14 अगस्त तक बीमा कराने की अंतिम तिथि निर्धारित।*
👉भास्कर न्यूज़ टुडे/ आर के कश्यप 🙏प्रधान संपादक🙏
रामपुर : 👉जिला कृषि अधिकारी कुलदीप सिंह राणा ने बताया कि खरीफ मौसम 2025 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत गैर ऋणी किसानों के लिए बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई को बढ़ाकर 14 अगस्त, 2025 कर दी गयी है।
उन्होंने बताया कि ऋणी किसानों (ऐसे केसीसी/क्रॅाप लोन जो 31 जुलाई, 2025 तक स्वीकृत/नवीनीकृत हुए हैं) के लिए 30 अगस्त, 2025 कर दिया गया है।
कृषि अधिकारी ने बताया कि धान की फसल के लिए बीमित धनराशि अंकन 86000 रुपये प्रति हे0 के सापेक्ष 2 प्रतिशत कृषक अंश प्रीमियम धनराशि अंकन 1720 रुपये, उड़द की फसल के लिए बीमित धनराशि अंकन 59300 रुपये प्रति हे0 के सापेक्ष 2 प्रतिशत कृषक अंश प्रीमियम धनराशि अंकन 1186 रुपये एवं बाजरा की फसल के लिए बीमित धनराशि अंकन 29700 रुपये प्रति हे0 के सापेक्ष 2 प्रतिशत कृषक अंश प्रीमियम धनराशि अंकन 594 रुपये दर पर बीमा निर्धारित है।
उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि, भू-स्खलन, जलभराव, बेमौसम/चकवाती वर्षा, आकाशीय बीजली से उत्पन्न आग व चक्रवात से फसलों में हुई क्षति, फसल कटाई उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी गयी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा/बेमौसम बारिश से क्षति की सूचना 72 घण्टे के अन्दर अनिवार्य रूप से टोल फ्री नम्बर- 14447 पर करना अनिवार्य है।
कृषक अधिक से अधिक संख्या में खरीफ फसलों का बीमा कराएं, ताकि
प्राकृतिक आपदा फसलों की क्षति की स्थिति में फसलों क्षति की प्रतिपूर्ति प्राप्त होने से आय स्थिर बनी रहें।
बीमा कराने के लिए नियम व शर्तें की अधिक जानकारी के लिए सुमित सक्सेना के दूरभाष 8077089323 अथवा जिला कृषि अधिकारी विकास भवन कक्ष संख्या 58 में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।