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*एसएसपी नैनीताल के निर्देशन में पुलिस का जघन्य हत्या करने वालों पर कड़ा एक्शन*
*हल्द्वानी क्षेत्र के मानपुर उत्तर में गोली मारकर हत्या करने वाला आरोपी और उसका पुत्र सह-आरोपी 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार*
*घटना में प्रयुक्त असलहे भी बरामद*
✍️भास्कर न्यूज़ टुडे✍️
👁️प्रधान संपादक👁️
👁️आर के कश्यप👁️
हल्द्वानी।👉कोतवाली क्षेत्रांतर्गत वार्ड न0–55 मानपुर उत्तर में घटित हत्या की घटना के संबंध में वादी पीयूष लोहनी पुत्र कैलाश चन्द्र लोहनी निवासी C–66 जजफार्म मुखानी, हल्द्वानी की लिखित तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्त अमित बिष्ट पुत्र स्व0 राजेन्द्र सिंह बिष्ट निवासी मानपुर उत्तर वार्ड न0 55 हल्द्वानी जनपद नैनीताल के विरूद्ध कोतवाली हल्द्वानी में एफआईआर न0 07/2026 धारा 103(1), 352 बी०एन०एस० पंजीकृत किया गया,जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक हल्द्वानी द्वारा जा रही है।उक्त सनसनीखेज एवं जघन्य हत्या की घटना का तत्काल संज्ञान लेते हेतु डॉ0 मंजूनाथ टी0सी0,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल द्वारा पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी को जघन्य हत्या का शीघ्र अनावरण तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के सख्त दिशा-निर्देश दिए गए।इस आदेश के क्रम में मनोज कत्याल,पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी के मार्गदर्शन एवं दीपशिखा,अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी लालकुआ के पर्यवेक्षण तथा विजय सिंह मेहता,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी के नेतृत्व में विभिन्न पुलिस टीमों का गठन किया गया,साथ ही फोरेन्सिक टीम द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर वैज्ञानिक पद्धति से भौतिक साक्ष्य संकलित किए गये।पुलिस टीमों द्वारा सुरागरसी–पतारसी,घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर दिनांक पांच जनवरी को ही नामजद अभियुक्त अमित बिष्ट उपरोक्त को मात्र 4 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार किया गया।आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त असलाह दो नाली बन्दूक को भी बरामद किया गया।उक्त घटना में अभियुक्त अमित बिष्ट के पुत्र जय बिष्ट का नाम प्रकाश में आने पर अभियोग में धारा 3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी है। अभियुक्त अमित बिष्ट द्वारा अपना लाईसेन्सी शस्त्र दो नाली बन्दूक से हत्या की घटना को अन्जाम दिया गया जिस कारण अभियोग में धारा 27 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई तथा पांच जनवरी को होण्डा शोरूम तिराहा बरेली रोड से अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त जय बिष्ट उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसकी जामा तलाशी से एक पिस्टल मय 04 जिन्दा कारतूस 25 बोर बरामद हुए।उक्त पिस्टल के संबंध में पूछताछ करने पर यह असलाह उसके पिता अभियुक्त अमित बिष्ट उपरोक्त का होना ज्ञात हुआ चूंकि अभियुक्त जय बिष्ट द्वारा अपने पिता का असलाह बिना लाईसेन्स अपने पास रखना आयुध अधिनियम की धारा 30 का अपराध है, जिसके आधार पर अभियुक्त जय बिष्ट के विरूद्ध कोतवाली हल्द्वानी में एक अन्य अभियोग एफआईआर न0 08/2026 धारा 30 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है।दोनो अभियुक्तगणों को मय उनसे बरामद असलाहों के साथ आज 6 जनवरी को मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।पूछताछ पर अभियुक्त अमित बिष्ट से घटना करने का कारण विपक्षी से पूर्व में आपसी विवाद होना बताया गया।अमित बिष्ट पुत्र स्व0 राजेन्द्र सिंह बिष्ट निवासी मानपुर उत्तर वार्ड न0 55 हल्द्वानी जनपद नैनीताल।जय बिष्ट उम्र 19 वर्ष पुत्र अमित बिष्ट निवासी उपरोक्त,एफआईआर न0 07/2026 की घटना में प्रयुक्त दोनाली बन्दूक एफआईआर न0 08/2026 से संबंधित एक पिस्टल मय चार अदद जिन्दा कारतूस 25 बोर विजय सिंह मेहता,प्रभारी,व0उ0नि0 रोहताश सिंह सागर, व0उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह मेहता,उ0नि0 मनोज कुमार – चौकी प्रभारी टीपीनगर,उ0नि0 गौरव जोशी,चौकी प्रभारी मंगल पडाव,उ0नि0 अनिल कुमार –चौकी प्रभारी भोटिया पडाव , अ0उ0नि0 दिगम्बर सनवाल,हे0कानि0 भूपेन्द्र सिंह बिष्ट,कानि0 धीरेन्द्र सिंह,कानि0 राहुल राणा, कानि0 दिनेश नगरकोटी,कानि0 अनिल गिरी,कानि0 तारा सिंह राणा आदि मौजूद रहे।
