*पराविधिक स्वयं सेवकों की नियुक्ति हेतु 31जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन।*
👉भास्कर न्यूज़ टुडे/आर के कश्यप 🙏प्रधान संपादक🙏
रामपुर: सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने बताया कि निःशुल्क विधिक सहायता हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिनियम-1987 की धारा 9 (3) के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामपुर के अन्तर्गत मुख्यालय स्तर एवं तहसील सदर, मिलक, टाण्डा, स्वार, शाहबाद, बिलासपुर स्तर पर पराविधिक स्वयं सेवकों की नियुक्ति की जानी है।
नये आवेदक एवं पूर्व आवेदक भी अपने चयन हेतु अपना आवेदन पत्र मा0 जनपद न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामपुर को सम्बोधित करते हुए फोटो युक्त बायोडाटा सहित आवेदन कर सकते है। आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड एवं जिला कचहरी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया है।
उन्होंने बताया कि पात्रता में अध्यापक (सेवानिवृत्त), सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी एवं वरिष्ठ नागरिक, एमएसडबलू विद्यार्थी एवं अध्यापक, आंगनबाडी श्रमिक, चिकित्सक, विद्यार्थी एवं विधि शाखा का विद्यार्थी (अधिवक्ता का नामांकन तक), गैर राजनीतिक सदस्य, उन्मुख एनजीओ और क्लब, विशेष प्रतिभावान खिलाडी, विशिष्ट कलाकार, एवं विलक्षण एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिसे किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय कौशल का प्रदर्शन किया हो, आवेदन कर सकते है।
उन्होंने बताया कि कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रामपुर में आवेदक स्वयं 31 जुलाई, 2025 तक अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दूरभाष नम्बर-0595-2970855 पर सम्पर्क किया जा सकता है।