*जनपद में 10 अक्टूबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू।*

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*जनपद में 10 अक्टूबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू।*

✍️भास्कर न्यूज़ टुडे✍️
🙏प्रधान संपादक🙏
🙏आर के कश्यप🙏

रामपुर: 👉 अगामी अवधि में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 2025 की लिखित परीक्षा, ईद-ए-मिलाद(बारावफात), अनन्त चतुर्दशी, विश्वकर्मा पूजा, महाराजा अग्रसेन जयंती, दशहरा (महाष्टमी), दशहरा महानवमी, महात्मा गांधी जयंती/ विजयदशमी, महर्षि वाल्मीकि जयंती आदि त्यौहारों के दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) डॉ. नितिन मदान ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 लागू की है।
एडीएम (प्रशासन) ने बताया कि जनपद में लोक व्यवस्था, कानून एवं शांति व्यवस्था तथा जनव्यवस्थायें बनाए रखने के लिए धारा 163 लगाई गई है। जिसे 10 अक्टूबर, 2025 तक लागू किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार जनपद में पोल्ट्री फार्म में कुकुट पक्षियों के सैंपल पॉजिटिव पाये जाने और बर्ड फ्लू फैलने के दृष्टिगत शासन की मंशानुरूप जनमानस में इस बीमारी की रोकथाम के लिए पोल्ट्री फार्म के 10 किलोमीटर की परिसीमा तक समस्त पोल्ट्री फार्म/मुर्ग मांस एवं अंडे की दुकान पूर्णतः बंद रहेगी।
जनपद में ड्यूटी पर तैनात शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों और अन्य ऐसे कर्मियों, जो शासकीय अस्त्र-शस्त्र धारण करने हेतु अधिकृत हैं, उन्हे छोड़कर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अस्त्र-शस्त्र बिना अनुमति के अपने पास नहीं रखेगा न ही प्रदर्शन करेगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मिलित नहीं होगा, जिसका उद्देश्य किसी नियम विरूद्ध गतिविधि में भाग लेना हो।
इस अवधि के मध्य पड़ने वाले त्यौहारों पर किसी प्रकार की नई परम्परा प्रारम्भ नहीं की जायेगी। कोई भी व्यक्ति / संगठन आवागमन के साधन जैसे रेल, सड़क यातायात, विद्युत व्यवस्था, जल आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण जनहित की सेवाओं में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।
किसी भी व्यक्ति/संगठन/समूह/सम्प्रदाय/धार्मिक व राजनैतिक दल द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किए जनपद में कोई भी जुलूस, धरना प्रदर्शन, घेराव, पदयात्रा, वाद-विवाद, नारेबाजी इत्यादि नहीं की जाएगी।धरना-प्रदर्शनों / जुलूसों / आन्दोलनों/सार्वजनिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्रशासन से जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम-2011 के अंतर्गत तंबाकू एवं निकोटिन युक्त पान मसाला, गुटका का निर्माण, भंडारण व विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम-2006 एवं खाद्य सुरक्षा मानक विनियम-2011 में निहित प्रावधानों के विपरीत अवैध बूचड़खानों का संचालन अवैध रूप से खुले में मीट, मांस, मछली आदि का काटना व विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने बताया कि सिंगलयूज प्लास्टिक और थर्माकॉल के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी। आम जनमानस को प्लास्टिक फ्री त्योहार मनाए जाने हेतु प्रेरित किया जाए।

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