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*जिला प्रशासन का अवैध खनन पर प्रहार, शून्य सहनशीलता नीति के तहत कार्रवाई*
*रामपुर में अवैध खनन पर सख्ती, 10 जेल भेजे गए*
✍️भास्कर न्यूज़ टुडे✍️
👁️प्रधान संपादक👁️
👁️आर के कश्यप👁️
रामपुर: 👉दिनांक 10.01.2026 को मानवेन्द्र सिंह, नायब तहसीलदार, तहसील सदर, जनपद रामपुर के नेतृत्व में गठित राजस्व टीम द्वारा ग्राम मंसूरपुर, थाना सिविल लाइन, जनपद रामपुर में अवैध खनन के विरुद्ध छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान बिना वैध अनुमति अवैध खनन एवं उससे संबंधित गतिविधियाँ संचालित पाई गईं, जिस पर तत्काल विधिक कार्रवाई प्रारम्भ की गई।
उक्त प्रकरण के संबंध में थाना सिविल लाइन, जनपद रामपुर पर FIR संख्या 0018/2026,से दिनांक 17.01.2026 को निम्न सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है—
भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 303(2), 109(1), 351(2), 132
सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 2 एवं 3
प्रकरण में नामजद अभियुक्तों में
नूर मोहम्मद, सलीम, अली खान, फरमान अली, फिरासत, भूरा, मुबारक, बब्बल, शानू, इमरान, अरमान, शमशाद, शावेज़, जाकिर, इजाज उर्फ लल्ला, सलमान, शानू (पुत्र अकबर) एवं छुट्टू, सभी निवासी ग्राम मंसूरपुर, थाना सिविल लाइन, जनपद रामपुर सम्मिलित हैं।
कार्रवाई के क्रम में 10 व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत निरुद्ध कर जेल भेजा गया है, जबकि शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं।
इसके अतिरिक्त, लेखपाल एवं अन्य राजस्व कर्मियों द्वारा संबंधित खनन माफियाओं के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में पृथक से मुकदमे पंजीकृत कराए जा चुके हैं। जांच में अवैध खनन/परिवहन की पुष्टि होने पर अभियुक्तों के विरुद्ध लगभग ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये) की अर्थदण्ड/क्षतिपूर्ति आरोपित किए जाने की कार्रवाई भी की जा रही है।
अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति अपनाते हुए भविष्य में भी निरंतर एवं कठोर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
