*राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त पर गंभीर आरोप, RTI एक्टिविस्ट ने SIT जांच की उठाई मांग*

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*राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त पर गंभीर आरोप, RTI एक्टिविस्ट ने SIT जांच की उठाई मांग*
✍️भास्कर न्यूज़ टुडे✍️
👁️प्रधान संपादक👁️
👁️आर के कश्यप👁️

रामपुर। 👉उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार विश्वकर्मा एवं एक सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम पर गंभीर आरोप लगाते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एवं RTI एक्टिविस्ट अमित कुमार अग्रवाल हृदयेश ने उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकायुक्त तथा अन्य संवैधानिक संस्थाओं को शिकायत पत्र भेजकर मामले की SIT जांच कराने की मांग की है।

👉शिकायतकर्ता अमित कुमार अग्रवाल का आरोप है कि राज्य सूचना आयोग के न्याय कक्ष एस-7 में लंबित उनकी द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के निस्तारण में RTI अधिनियम-2005 के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सूचना न देने वाले जन सूचना अधिकारियों (PIO) के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20(1) के तहत कार्रवाई किए जाने के बजाय उन्हें संरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

👉शिकायत पत्र के अनुसार, शिकायतकर्ता हृदय रोग एवं अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं तथा उनका उपचार AIIMS में चल रहा है। इसके बावजूद एक ही दिन में बड़ी संख्या में मामलों की सुनवाई नियत कर उन्हें मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने दावा किया है कि 19 जून 2026 को उनकी लगभग 200 अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई एक ही दिन में निर्धारित की गई है, जिसे उन्होंने अव्यावहारिक एवं न्याय के सिद्धांतों के विपरीत बताया है।

👉RTI एक्टिविस्ट ने यह भी आरोप लगाया है कि आयोग में उनके द्वारा दायर अनेक मामलों का निस्तारण नियमों के विपरीत किया गया तथा सूचना न देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आर्थिक दंड लगाने के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन नहीं किया गया। उन्होंने इन मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित किए जाने तथा अपने लंबित मामलों को किसी अन्य सूचना आयुक्त के समक्ष स्थानांतरित किए जाने की मांग की है।

👉शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में विभिन्न संवैधानिक एवं न्यायिक संस्थाओं को विस्तृत शिकायत भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं, मामले में राज्य सूचना आयोग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी है।

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