यूपी के 17 जिलों में अब घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर शुल्क लगेगा है। यह नियम उन लोगों पर लागू होगा, जिनके घर में पार्किंग की जगह नहीं है और वे अपनी गाड़ी बाहर पार्क करते हैं। नगर निगम प्रशासन रात में गाड़ियों के लिए पार्किंग की जगह बनाएगा। भीड़ वाले शहरों में त्योहारों के दौरान फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग की सुविधा भी दी जाएगी।
यह सुविधा सबसे पहले लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, शाहजहांपुर और सहारनपुर में शुरू होगी। हर नगर निगम में एक 12 सदस्यों की समिति बनाई जाएगी। इस समिति के अध्यक्ष नगर आयुक्त होंगे। सहायक अभियंता को सदस्य सचिव बनाया जाएगा। यह समिति 90 दिनों के अंदर पार्किंग के लिए संभावित जगहों की लिस्ट बनाएगी। साथ ही PPP (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत पार्किंग की सुविधाएं विकसित करने के लिए लाइसेंस भी जारी किए जाएंगे। पीपीपी मॉडल का मतलब है कि सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर पार्किंग बनाएंगी।