
*अन्त्योदय एवं पात्र ग्रहस्थी कार्ड धारकों को दस जून तक किया जाएगा जून माह के खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण होगा*
भास्कर न्यूज टुडे/ आर के कश्यप( प्रधान संपादक)
रामपुर। जिला पूर्ति अधिकारी पूरन सिंह चौहान ने शनिवार को बताया कि प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जून, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का नि:शुल्क वितरण प्रारम्भ हो गया है और 10 जून को वितरण कराया जाएगा। इस अवधि में अंत्योदय कार्डों के मध्य प्रतिकार्ड 14 किग्रा.गेहूं व 21 किग्रा.चावल (कुल 35 किग्रा.)खाद्यान्न एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 2 किग्रा0 गेहूँ प्रति यूनिट तथा 3 किग्रा0 चावल प्रति यूनिट (कुल 05 किग्रा0 प्रति यूनिट) खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क किया जाएगा।इस योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 10 जून, निर्धारित है।जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। साथ ही जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित गया कि उपभोक्ताओं/कार्डधारकों के बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के बाद तत्काल उसी समय अनुमन्य मात्रा में राशन सामग्री उपलब्ध करा दी जाए।

 
									 
	 
			

























 
			