*रामपुर DM के आदेश के चलते आजम खान की पत्नी- बेटे के हथियार लाइसेंस हुए रद्द*
*आजम खान परिवार के खिलाफ दर्ज हैं दर्जनों मुकदमे*
भास्कर न्यूज़ टुडे/आर के कश्यप की रिपोर्ट
रामपुर:जिलाधिकारी रामपुर जोगेंद्र सिंह ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम के 32 बोर रिवाल्वर के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं । यह कार्रवाई पुलिस कप्तान की संस्तुति पर की गई हैं ।दोनों के खिलाफ दर्ज मुकदमों और कोर्ट से मिली सजाओं के आधार पर यह निर्णय लिया गया हैं ।जिसमें आजम खान का लाइसेंस पहले ही रद्द किया जा चुका है ।
रामपुर के जिला अधिकारी जोगेंद्र सिंह ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम के 32 बोर रिवॉल्वर के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं ।यह कार्रवाई पुलिस कप्तान की संस्तुति पर की गई हैं । दोनों के खिलाफ दर्ज मुकदमे और कोर्ट से मिली सजाओ के आधार पर यह निर्णय लिया गया हैं ।डॉ०. तजीन फातिमा पूर्व राज्यसभा सदस्य भी रही हैं ।और अब्दुल्ला आजम पूर्व विधायक रह चुके हैं । वर्तमान में दोनों जमानत पर हैं कोर्ट ने अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी ।इसके अलावा अब्दुल्ला को मुरादाबाद के एक बवाल मामले में भी दोषी करार दिया जा चुका है ।
आजम खान और उनके परिवार पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं । आजम खान पर *100* मुकदमे दर्ज हुए,जिसमें 71 मामले कोर्ट में अभी भी लंबित है ।आजम खान को अब तक 5 मामलों में सजा मिल चुकी है । डॉ०. तजीन फातिमा पर 44 और अब्दुला पर 45 मामले विचाराधीन हैं ।
*2022 में की गई थी सभी
_____________________
लाइसेंसों को रद्द करने की
______________________
सिफारिश*
__________
साल 2022 में पुलिस ने आजम खान और उसके परिवार के सभी सदस्यों के शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की थी ।डीएम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद तजीन फातिमा और अब्दुल्ला के आपराधिक रिकॉर्ड का परीक्षण किया गया ।इसके बाद दोनों के लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया गया । जिसमें आजम खान का लाइसेंस पहले ही रद्द हो चुका है ।
साल 2019 में प्रशासन ने उनके तीन लाइसेंस रद्द किए थे । हालांकि, इसके खिलाफ आजम खान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जहां से उन्हें राहत मिली थी ।