*राजस्व,पुलिस एवं आबकारी की संयुक्त टीमें 20 जून तक चलाएगी विशेष प्रवर्तन अभियान*

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*राजस्व,पुलिस एवं आबकारी की संयुक्त टीमें 20 जून तक    चलाएगी विशेष प्रवर्तन अभियान*

*डीएम ने विभागीय अधिकारियों को चेताया*

भास्कर न्यूज़ टुडे/ आर के कश्यप (प्रधान संपादक)

रामपुर।अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी तथा अवैध अल्कोहल,शीरा के परिवहन पर अंकुश लगाए जाने के दृष्टिगत आबकारी विभाग द्वारा 20 जून तक राजस्व प्रशासन,पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम गठित कर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाना है।जिलाधिकारी जोगिन्दर सिंह ने सोमवार को बताया कि 20 जून तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाए जाने हेतु राजस्व प्रशासन, पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों में तहसील सदर, मिलक,बिलासपुर शाहबाद, स्वार एवं टाण्डा के सम्बन्धित उपजिलाधिकारी,पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं आबकारी निरीक्षक सहित टीमों का गठन कर दिया गया है।उन्होंने बताया कि वर्तमान अभियान के लिए आबकारी, पुलिस एवं राजस्व प्रशासन की संयुक्त टीमों द्वारा प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित की जायेंगी, साथ ही वाणिज्यकर (जीएसटी) एवं परिवहन विभाग, आरपीएफ/आरएएफ का भी यथावश्यक सहयोग लिया जाएगा।अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त माफियाओं/तस्करों की जो सूची तैयार/उपलब्ध कराई गई है, उनके विरूद्ध स्थानीय पुलिस के सहयोग से गैंगस्टर/गुण्डा एक्ट के अंतर्गत कठोरतम कार्यवाही की जाएगी।सदिग्ध वाहनों की सघनता एवं सूक्ष्मता से चेकिंग की जाएगी।उन्होंने निर्देशित किया है कि जनपद के भीतर राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गाे पर स्थित ढाबों,जहां अल्कोहल के टैंकर प्रायः रूकते हैं, की भी सघन एवं आकस्मिक जांच करायी जाए।अवैध मदिरा के संदिग्ध स्थानों/अड्डों पर छापेमारी की कार्यवाही अवश्य की जाए।पकडे़ गए अभियोगों में आबकारी अधिनियम की विद्यमान धाराओं के साथ-साथ आवश्यकतानुसार सुसंगत धाराओं में भी एफआईआर दर्ज करायी जाए।उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि आबकारी दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनों का निरीक्षण चेक लिस्ट के अनुसार किया जाए तथा दुकान पर स्थित स्टॉक के बार कोड व क्यूआरकोड की सूक्ष्मता एवं सतर्कतापूर्वक जांच की जाए।इसके साथ जनपद मे ऐसी दुकाने जो क्षेत्र में सबसे दूरस्थ जंगल क्षेत्र अथवा निर्जन स्थान पर स्थापित की गई हो,उन दुकानों पर अवैध/मिलावटी शराब बिकने की सम्भावना अधिक होती है,इसकी रोकथाम के लिए ऐसी दुकानों पर सतर्क दृष्टि एवं निगरानी रखा जाना सुनिश्चित करें तथा रैण्डम आधार पर दुकानों की चेकिंग करते हुए मदिरा का नमूना लेकर क्षेत्रीय/केन्द्रीय प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजे जाए।उन्होंने निर्देशित किया कि दुकानों के खुलने के नियत समय से पूर्व एवं पश्चात् दुकानों के विक्रेताओं द्वारा मदिरा,संलग्न कैन्टीन से ओवर रेट पर स्वंय बेचे जाने अथवा कैन्टीन संचालकों से विक्रय कराये जाने की शिकायते भी प्राप्त होती है।नियम विरूद्ध ढंग से मदिरा की इस प्रकार की बिक्री में कैन्टीन संचालको अथवा विक्रेताओं द्वारा अवैध मिलावटी मदिरा की बिक्री किए जाने की सम्भावना अधिक होती है ऐसी स्थिति में समय से पूर्व एवं समय के पश्चात् कैन्टीन से वैध अथवा अवैध किसी प्रकार की मदिरा की बिक्री कदापि न हो पाए।देशी,कम्पोजिट शॉप एवं माडल शाप की फुटकर बिक्री की दुकानों पर ओवर रेट के सम्बन्ध में रैण्डम टेस्ट परचेज स्वयं, आबकारी एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा स्वयं कराई जाय।साथ ही ओवर रेट की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल टीम भेजकर शिकायतकर्ता से सम्पर्क कर शिकायत की सघन जांच कराए और शिकायत की पुष्टि पायें जाने पर विक्रेता एवं अनुज्ञापन के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाए।दुकानों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के सुचारू रूप से निरन्तर क्रियाशील रहते हुए रियल टाइम मानीटरिंग की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।उन्होंने कहा कि अवैध मदिरा के पकड़े गये कई अभियोगों में भारी मात्रा में नकली ढक्कन,नकली रैपर, नकली क्यूआर कोड आदि की बरामदगी की गई है।इस सम्बन्ध में आसवनियों को सामग्री की आपूर्ति किए जाने वाले आपूर्तकों पर भी निगरानी रखी जायें।असेवित क्षेत्रों तथा ऐसे स्थानों जहाँ पर मदिरा की दुकानें अव्यवस्थित है,वहां पर अवैध कारोबार की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए सतर्क निगरानी रखी जाए।अवैध मदिरा का सेवन न करने एवं अवैध शराब के अड्डों की सूचना देने के सम्बन्ध में लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर, हैण्डबिल भी छपवा कर वितरित कराये जाय।अनुज्ञापियों तथा विक्रेताओं की गतिविधियों पर निरन्तर निगरानी रखी जाय अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री के कई प्रकरण बन्द पड़ी फैक्ट्रियों में पकड़े गए हैं,ऐसी बन्द पड़ी फैक्ट्रियों को चिन्हित कर उन पर सतत् सतर्क दृष्टि रखी जाए।जिन क्षेत्रों में आसवनियां स्थित है,उन स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाए ताकि उनसे अल्कोहल चोरी की सम्भावना न हो।मिथाईल अल्कोहल के नियंत्रण के लिए आयुक्तालय द्वारा पूर्व में निर्गत आदेशों का कड़ाई से शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए,जिससे किसी प्रकार की अप्रिय एवं दुखद घटनाओं से बचा जा सके।उन्होंने यह यह भी निर्देशित किया कि अल्कोहलयुक्त औषधियों एवं टिचर का शराब के रूप में दुरूपयोग को रोकने के लिए ड्रग विभाग के सहयोग से ऐसी दुकानों का निरीक्षण कर नमूने आहरित किए जायें और जांच में सब-स्टैण्डर्ड पाये जाने पर उनका अनुज्ञापन निरस्त करने की कार्यवाही ड्रग विभाग से करायी जाए।प्रदेश स्तर पर संचालित टोल फ्री नम्बर 14405 तथा व्हाट्सएप नम्बर 9454466019 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि आम जन बिना किसी भय के इन नम्बरों पर अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री की सूचना दे सके। जिन आबकारी दुकानों पर इन नम्बरों को अंकित नहीं कराया गया है तत्काल उन दुकानों पर नम्बरों का सुस्पष्ट अंकन सुनिश्चित किया जाए।अन्य प्रान्तों की सीमा से लगे क्षेत्रों में नियमित रूप से रोड चेकिंग करते हुए विशेष सतर्कता बरती जाय,जिससे किसी भी दशा में अवैध मदिरा की तस्करी न होने पाए।वैवाहिक समारोह एवं अन्य उत्सवों के दृष्टिगत रेस्टोरेन्ट,होटल,क्लब, रिसार्टस को जारी होने वाले ओकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) का आकस्मिक निरीक्षण किया जाय।यदि किसी भी स्थान पर बिना वैध परमिट के मदिरा पान का प्रकरण पाया जाता है,तो नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।

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