*मा. उच्च न्यायालय में प्रशासनिक कार्यवाही के विरुद्ध दायर याचिका खारिज।*

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*मा. उच्च न्यायालय में प्रशासनिक कार्यवाही के विरुद्ध दायर याचिका खारिज।*

*बीते दिनों रामपुर शहर में आंबेडकर पार्क के निकट स्थित सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के विरुद्ध प्रशासनिक स्तर से हुई थी कार्रवाई।*

✍️भास्कर न्यूज़ टुडे✍️
🙏प्रधान संपादक🙏
🙏आर के कश्यप🙏

जनपद रामपुर : 👉 शहर में मुख्य सड़क पर अम्बेडकर पार्क के निकट स्थित सरकारी भूमियों पर अवैध कब्जा करके एवं रामपुर विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है।
अतिक्रमण करने वालों को रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी किये गये थे। जिनके विरुद्ध जागेश्वर दीक्षित द्वारा मा. उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई थी। मा. उच्च न्यायालय द्वारा अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अपनाये जा रहे कड़े रुख को देख‌ते हुए एवं मामले में कोई बल न होने के कारण जागेश्वर दीक्षित द्वारा दिनांक 04 सितंबर 2025 को अपनी रिट याचिका वापस ले ली है। इसके अलावा बलजीत कुमार आदि 09 व्यक्तियों द्वारा भी प्राधिकरण के नोटिसों के विरुद्ध रिट याचिका मा. उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। बलजीत कुमार आदि की रिट याचिका को भी मा. उच्च न्यायालय ने बलहीन पाते हुए कोई अनुतोष दिया जाना उचित नहीं पाया तथा रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित कर दिया कि याचीगण रामपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष नोटिसों का जवाब प्रस्तुत करें तथा प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में समुचित निर्णय लिया जाये।
उल्लेखनीय है कि मुख्य हाइवे पर स्थित तथाकथित कार मार्केट के रुप में बेशकीमती सरकारी भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है और प्राधिकरण से कोई मानचित्र भी स्वीकृत नहीं है।

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