*दीपावली पर्व के दृष्टिगत संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु पटाखा निर्माताओं व पटाखा विक्रेताओं हेतु जारी एडवाइजरी।*

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*दीपावली पर्व के दृष्टिगत संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु पटाखा निर्माताओं व पटाखा विक्रेताओं हेतु जारी एडवाइजरी।*

✍️भास्कर न्यूज़ टुडे✍️
🙏प्रधान संपादक🙏
🙏आर के कश्यप🙏

बिलासपुर : 👉जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने दीपावली पर्व के दृष्टिगत संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु पटाखों के एडवाइजरी का पालन कराये जाने के सम्बंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है।
उन्होंने बताया कि पटाखा निर्माण इकाइओं में संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा निर्गत एडवाइजरी जारी की गई है।
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी एडवाइजरी में पटाखा निर्माताओं हेतु एडवाइजरी का पालन सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है कि केवल लाइसेंस प्राप्त इकाइयों द्वारा ही पटाखों का निर्माण किया जाएगा तथा अवैध रूप से संचालित इकाइयों पर कार्यवाही की जाये।
निर्माण इकाईयों में फायर अलार्म सिस्टम एवं अग्निशमन उपकरणों, रेत तथा पर्याप्त पानी की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। धूम्रपान, मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित किया जाए। सभी कर्मियों को सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाए एवं सुरक्षा वर्दी पहनना अनिवार्य किया जाए।
कच्चे रासायनिक पदार्थों अथवा ज्वलनशील/विस्फोटक पदार्थों का भंडारण नियमानुसार निर्धारित मात्रा में और अलग-अलग स्थान पर किया जाए। तैयार पटाखों की पैकिंग व परिवहन निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुसार ही किया जाए।
निर्माण इकाई हवादार एवं प्रकाश युक्त हो तथा उसमें पर्याप्त खुला स्थान हो। बिजली के तारों और उपकरणों की नियमित रूप से जांच की जाती रहे। पटाखा निर्माण इकाइयों का समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाये।
निर्माण इकाई में कार्यरत कर्मचारियों/श्रमिकों को अग्नि दुघर्टना से सुरक्षा-बचाव हेतु जागरूक किया जाये। अग्नि दुघर्टना से सुरक्षा-बचाव हेतु मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाये। निर्माण इकाई में कार्यरत कर्मचारियों/श्रमिकों से निर्धारित अवधि तक ही काम लिया जाना सुनिश्चित किया जाये व किसी भी आपात स्थिति में तुरंत फायर सर्विस (101) या आपातकालीन नंबर (112) पर संपर्क कर सूचना दी जाए।
इसी क्रम में पटाखा विक्रेताओं हेतु जारी एडवाइजरी में निर्देश दिए गए हैं कि केवल वैध लाइसेंसधारी विक्रेता द्वारा ही पटाखों की बिक्री किया जाएगा। दुकानें खुले मैदान तथा हवादार स्थानों पर लगाया जाना चाहिए। दुकान में अग्निशमन यंत्र, रेत और पानी की बाल्टियॉं तत्काल प्रयोग के लिये हर समय उपलब्ध रहना चाहिए। दुकान के आसपास धूम्रपान या खुली आग का प्रयोग पूर्णतः वर्जित किया जाए। ज्वलनशील पदार्थों (तेल, पेट्रोल, गैस आदि) के पास पटाखों को न रखा जाए। ग्राहकों को पटाखों के सुरक्षित उपयोग की जानकारी दिया जाए। दुकानों के आस-पास भीड़ को नियंत्रित रखा जाना और व्यवस्था बनाए रखें। दुकानों में अच्छी गुणवत्ता के तथा बिना कटे/छिले बिजली के तारों का प्रयोग किया जाए। दुकान में घूम्रपान निषेध व खुली आग निषेध बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी आपात स्थिति में तुरंत फायर सर्विस (101) या पुलिस (112) पर सूचना दें।
इसके अतिरिक्त जारी की गई सुरक्षा एडवाइजरी में निर्देश दिए गए हैं कि किसी दुर्घटना/आपात स्थिति में सभी विक्रेता व निर्माता द्वारा अपने कर्मचारियों को त्वरित निकासी प्रक्रिया की जानकारी दिया जाए। किसी दुर्घटना के कारण पीड़ित/घायलों को त्वरित चिकित्सा सहायता पहुंचाने हेतु चिकित्सा व्यवस्था किया जाए। पटाखों की मजबूत पैकिंग तथा सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित किया जाए। पटाखों को किसी भी ज्वलनशील पदार्थ/ईंधन अथवा गैस के साथ न रखा जाना एवं खराब या नमी वाले पटाखे सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जाना सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है ।

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