*उप कृषि निदेशक ने आवेदन करने की अन्तिम तिथि 20 जुलाई बताई*
👉भास्कर न्यूज़ टुडे/ आर के कश्यप 🙏प्रधान संपादक🙏
रामपुर।उप कृषि निदेशक राम किशन ने बुधवार को बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा कृषि स्नातकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि निवेश के साथ-साथ कृषि प्रसार सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से “प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन’ (एग्रीजंक्शन) योजना’’ प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित है।उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले बेरोजगार जो कृषि एवं सहबद्ध विषयों यथा कृषि व्यवसाय प्रबन्धन उद्यान,पशुपालन, वानिकी, दुग्ध,पशुचिकित्सा, मुर्गी पालन, जो किसी राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालयों से डिग्रीधारी हैं,जो आईसीएआर/यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त हों,पात्र होंगे।आयु 40 वर्ष से अधिक न हो,अनुसूचित जाति,जनजाति एवं महिलाओं को आयु में अधिकतम 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयन किया जाएगा।उन्होंने बताया कि आवेदन करने की अन्तिम तिथि 20 जुलाई, 2025 निर्धारित है।आवेदन करने हेतु कोई भी शुल्क देय नही होगा।आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन कृषि विभाग की विभागीय वेबसाइड http://agridarshan.up.gov.in अथवा https://agriculture.up.gov.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।आवेदन हेतु दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र (हाई स्कूल मार्कशीट),आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैक पासबुक, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शपथ-पत्र,हाई स्कूल मार्कशीट, इण्टरमीडिएट मार्कशीट एवं स्नातक मार्कशीट आवश्यक है।उन्होंने बताया कि अनुमन्य सुविधाओं में चयनित लाभार्थी कों ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर सेटीज) के द्वारा निःशुल्क 13 दिवसीय उद्यम स्थापना एवं संचालन सम्बन्धी प्रशिक्षण,कृषि निवेशों (बीज, उर्वरक,एवं कीटनाशी) पर निर्गत किए जाने वाले लाइसेंस शुल्क की प्रतिपूर्ति, केन्द्र परिसर किराया 1000 रुपये प्रतिमाह (केवल प्रथम वर्ष (12 माह) हेतु),एग्रीजंक्शन केन्द्र की स्थापना हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत रूपये 5 लाख ऋण पर अग्रिम ब्याज अनुदान अधिकतम 60,000 हजार रुपए (बैंक इण्डेड सब्सिडी के रुप में) की सहायता।बैंक ऋण स्वीकृत रूपये 5 लाख से कम होने की दशा में अग्रिम ब्याज अनुपातिक रुप से कम होगा।योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिए उप कृषि निदेशक कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।